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तीन नये आपराधिक कानूनों को लेकर कुरूद थाने में पुलिस ने की चर्चा, इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए सूचना दिए जाने पर भी एफआईआर होगी दर्ज

श्रवण साहू, कुरूद। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय कानूनों में बदलाव कर आज से नए कानून लागू कर दिए गए हैं। जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर भारतीय दंड संहिता से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में बदलाव कर अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज यानी 1 जुलाई से लागू कर दिए गए हैं।

इसी तारतम्य में आज थाना कुरूद में बैठक आयोजित कर नेताओं, पत्रकारों व आम नागरिकों को नए कानून की जानकारी दी गई। हालांकि नए कानून को जानने समझने कम लोग थाने पहुंचे। नए कानून की जानकारी देते हुए एसडीओपी श्रीमती रागिनी मिश्रा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी हो गए हैं। ये कानून पहले से ज्यादा स्पष्ट और प्रभावकारी है।

कहीं भी जीरो एफआईआर, 30 दिन में फैसला :
कुरूद थाना प्रभारी अरुण साहू ने बताया कि अब कहीं भी जीरो एफआईआर की सुविधा दी गई हैं। इलेक्ट्रानिक कम्युनिकेशन के जरिए सूचना दिए जाने पर भी एफआईआर लिखी जा सकेगी। अगर ई-एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो तीन दिन के भीतर पीड़ित को थाने जाना होगा। नए कानून के अनुसार अब 15 साल से कम आयु के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को थाना जाने की जरूरत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में बताया कि अब बार बार प्रार्थी को थाना आने की जरूरत नही है एक बार एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घर जाकर प्रार्थी का कथन लेगी।

भारतीय न्याय संहिता के हर प्रावधान में समय-सीमा तय ,एफआईआर से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय-सीमा निर्धारित :

देश में तीनों नए कानून आज यानी एक जुलाई से कानून लागू हो गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) के तहत न्याय व्यवस्था आगे बढ़ेगी। नए कानून में डिजिटली साक्ष्य से लेकर ई-एफआईआर और फोरेंसिक लैब पर जोर दिया गया है। BNS के हर प्रावधान में समय-सीमा तय की गई है। एफआईआर से लेकर जांच, चार्जशीट और कोर्ट के फैसले तक के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। माना जा रहा है कि इससे ना सिर्फ पुलिस जांच में तेजी आएगी, बल्कि कोर्ट की कार्रवाई में भी तेजी आएगी और जल्द निर्णय होंगे।

इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष तपन चंद्राकर, नेता प्रतिपक्ष भानु चन्द्राकर, कांग्रेसी नेता नीलम चंद्राकर, भाजपा नेता भूपेन्द्र चन्द्राकर, टिकेश साहू, कृष्णकांत साहू, प्रमोद साहू, मनोज अग्रवाल, रेशमलाल जांगड़े, उत्तम साहू, थानेश्वर तारक, पत्रकारगण मूलचंद सिन्हा, गणेश साहू, जमाल रिजवी, धनसिंह सेन, श्रवण साहू, दीपक साहू, चंदन शर्मा, प्रभात बैस, हिमांशु साहू, सोमप्रकाश, देवेन्द्र साहू आदि उपस्थित रहें।

10 बजे के बाद नगर के पान दुकानों को बंद करने की हिदायत :
टीआई अरुण साहू ने उपस्थित नेताओं व नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने की बात कहीं। उन्होंने कहा कि नगर के चाय पान ठेलें देर रात तक खुले रहते हैं। वहां शराबियों का जमघट लगा रहता है। पहले ही पान दुकानों को 10 बजे तक बंद करने की हिदायत दी गई थी उसके बाद भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे दुकानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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